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जेलों में बंदियों से मुलाकात पर लगी रोक, वीडियो कांफ्रेंसिंग से होगी पेशी, जानिए पूरा आदेश

बांदा। प्रदेश में ओमिक्रॉन वायरस के बढ़ते प्रभाव से जेल में एक बार फिर मुलाकात पर रोक लगा दी गई है। यह रविवार दो जनवरी से लागू होगी। परिजन और बंदियों के बीच सिर्फ फोन पर संपर्क की छूट रहेगी।

प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी द्वारा जारी शासनादेश का हवाला देकर जिलाधिकारी ने कारागार अधीक्षक को भेजे आदेश में कहा है कि प्रदेश में ओमिक्रॉन वायरस के कई केस पाए गए हैं। शासन ने बंदियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को देखते हुए मुलाकात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। प्रभारी कारागार अधीक्षक पीके त्रिपाठी ने शासनादेश की पुष्टि करते हुए बताया कि यह रविवार से लागू हो जाएगा।

जेल में बंदियों से किसी की मुलाकात नहीं कराई जाएगी। टेलीफोन के जरिए बंदियों को परिजनों से बातचीत करने की सुविधा जारी रहेगी। गौरतलब है कि इसके पहले मार्च 2020 में मुलाकात पर रोक लगाई गई थी। यह 16 अगस्त 2021 तक चली थी। उसके बाद कोरोना जांच रिपोर्ट की शर्त के साथ मुलाकात की सुविधा बहाल कर दी गई थी।

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